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Thursday, November 6, 2025

Attorney General R. Venkataramani strongly rebutted CJI Gavai accusation Modi government of cunning tactics

 

  Supreme Court Hearing of Tribunal Reform Act 2021


  • Context and Opening Remarks
    There was tense atmosphere in the Supreme Court during the hearing on the validity of the Tribunal Reform Act 2021. Chief Justice of India (CJI) B.R. Gavai accused the Modi government of cunning tactics to avoid this bench and misusing constitutional processes. Attorney General R. Venkataramani strongly rebutted, stating the government is legitimately exercising constitutional powers, not engaging in any trickery. Question is whether CJI Gavai is acting on a government-opposition agenda rather than impartial justice. The background and courtroom drama, along with CJI Gavai’s perceived anti-government stance, are introduced for detailed analysis.

  • Background of the Tribunal Reform Act 2021
    The Tribunal Reform Act 2021 was a significant initiative by the Indian government aimed at strengthening, streamlining, and making the country’s tribunal system more efficient and transparent. Prior to the Act, multiple tribunals such as:

    Tribunal NameIssues Faced
    Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)Delays, corruption, overlapping jurisdiction
    Central Administrative Tribunal (CAT)Delays, corruption, overlapping jurisdiction
    National Green Tribunal (NGT)Delays, corruption, overlapping jurisdiction
    Armed Forces Tribunal (AFT)Delays, corruption, overlapping jurisdiction

    In 2019, the Supreme Court expressed concern in R.C. Madan Gopal vs Union of India over the tribunals’ condition, emphasizing the need for stronger tribunals with independence. The Modi government introduced the Tribunal Reform Act in 2021 to address these concerns.

    However, opposition parties such as the Congress and Trinamool Congress challenged the Act in the Supreme Court, alleging it violates constitutional Articles 323A and 323B by undermining tribunal independence.


  • Court Hearing and Key Arguments
    The hearing has been ongoing since 2022. In 2025, a new development occurred when the government proposed minor amendments to increase tribunal benches and mandate digital hearings.

    On 5 November 2025, the Supreme Court’s Constitution Bench led by CJI Gavai conducted the hearing. Petitioners argued that the Act enhances executive dominance over tribunals, which CJI Gavai seemed to agree with, suggesting increased executive control would benefit the ruling party.

    Attorney General Venkataramani defended the Act as a reform, not interference, emphasizing the executive’s constitutional role. CJI Gavai interrupted, accusing the government of trying to dodge this bench and using amendments to delay the hearing, calling it disrespectful to constitutional processes.

    Venkataramani retorted firmly:

    • The government is exercising legitimate constitutional powers under Articles 53 and 73.
    • This is a lawful use of executive authority, not trickery.
    • If the court finds any fault, it should rule accordingly rather than level accusations.

    This response silenced the courtroom for a moment. CJI Gavai’s tone softened slightly, and the hearing was adjourned until 20 November 2025.


  • Analysis of the Conflict and Criticism of CJI Gavai
    It was shocking of CJI Gavai’s behavior, labeling it as government-oppositional bias rather than judicial impartiality. Key points include:

    • Fact Ignorance: Data shows pendency of tribunal cases decreased by 25%, appointments increased by 40% in 2024, contradicting Gavai’s accusations.
    • Selective Criticism: The judiciary was silent during corruption-ridden tribunals under the Congress government (2004-2014) but now attacks the Modi government’s reforms.
    • Pattern of Opposition: Since becoming CJI in May 2025, Gavai has challenged government policies like electoral bonds and CAA, seemingly benefiting opposition parties.
    • Judicial Decorum: Public reprimand of the Attorney General by the CJI is seen as damaging to the dignity of the Supreme Court. Critics argue Gavai should decide on the law, not engage in political rhetoric aligned with opposition narratives.

    Rahul Gandhi’s posted on X supporting CJI Gavai is highlighted, implying Gavai may have become the Congress party’s de facto “B team.”


  • Government’s Firm Stance and Venkataramani’s Defiance
    The Modi government, through Law Minister Arjun Ram Meghwal, reaffirmed its commitment to reforms and respect for court decisions, urging against bias. The government asserts that tribunal reforms have positively impacted over 100,000 cases in 2025 alone, emphasizing that reforms will continue despite judicial opposition.

    Attorney General Venkataramani’s sharp rebuttal to CJI Gavai has become emblematic of the government’s firm stance. The video highlights that despite nearing retirement, CJI Gavai continues to publicly challenge the government, seemingly to maintain limelight and promote an anti-Modi/Yogi narrative.


  • The Constitutional Debate over Powers and Courtroom Dynamics
    In the final segment, the video analyses the constitutional and procedural aspects of the dispute:

    • Venkataramani argues that if the government genuinely wants to avoid this bench, but is doing so within constitutional provisions, there is no issue.
    • The government’s use of constitutional powers is lawful and open to judicial review.
    • The Attorney General challenges Gavai to issue a decision if he disagrees rather than making political statements.
    • The controversy reflects a broader trend where judges face less scrutiny for political remarks against the government, but the government responds firmly.
    • The video suggests that the Supreme Court’s legitimacy is at stake if personal or political biases overshadow constitutional interpretations.

Key Insights and Conclusions

  • Tribunal Reform Act 2021: Aimed at improving tribunal efficiency, transparency, and reducing case backlogs, backed by quantitative improvements in case disposal and appointments.
  • Constitutional Challenge: Opposition claims the Act undermines tribunal independence under Articles 323A and 323B; government defends it as legitimate constitutional exercise under Articles 53 and 73.
  • Supreme Court Hearing: Marked by confrontation between CJI B.R. Gavai and Attorney General Venkataramani, with accusations of government evasion and government’s denial of such tactics.
  • Judicial Impartiality Questioned: During hearing CJI Gavai displays an anti-government bias, influencing court proceedings and public perception.
  • Government’s Firm Defense: The Modi administration emphasizes commitment to reform, respect for judiciary, and challenges the politicization of legal proceedings.
  • Impact on Judiciary: Public courtroom rebukes and political rhetoric risk damaging the Supreme Court’s perceived neutrality and dignity.
  • Jai Hind

अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case

अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case
अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case
अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case
अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case

 


सुप्रीम कोर्ट की हवा में तकरार की गंध घुली हुई थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की वैधता पर सुनवाई के दौरान CJI बी आर गवई ने मोदी सरकार पर चालाकी का आरोप लगाते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को फटकार लगाने की कोशिश की। गवई साहब का कहना था कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन वेंकट रमणी ने कड़े शब्दों में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई चाल नहीं चल रही है बल्कि संवैधानिक शक्तियों का वैध प्रयोग कर रही है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से ना कि कोई चाल चली जा रही है। यह जवाब ना सिर्फ CJI की हेकड़ी निकाल गया बल्कि उनकी सरकार विरोधी मानसिकता को भी बेनकाब कर दिया। क्या गवई साहब न्याय के बजाय विपक्ष के एजेंडे पर चल रहे हैं?

 इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म के बैकग्राउंड से लेकर के कोर्ट रूम के ड्रामा तक और  CJI गवई की जो सरकार विरोधी मानसिकता है वो अब कैसे उजागर हो चुकी है उसको भी हम समझेंगे। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 भारत सरकार का एकत्वाकांक्षी कदम था। जिसका उद्देश्य देश के ट्रिब्यूनल सिस्टम को मजबूत, कुशल और पारदर्शी बनाना था। पहले विभिन्न कानूनों के तहत बने ट्रिब्यूनल्स जैसे कि इनकम टैक्स अपीलमैन ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी में भारी देरी, भ्रष्टाचार और ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन की समस्या थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद आरसी गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में ट्रिब्यूनल्स की स्थिति पर चिंता जताई थी। कहते हुए कि ट्रिब्यूनल्स को मजबूत बनाना जरूरी है लेकिन बिना स्वतंत्रता के नहीं। अब मोदी की सरकार ने इसी को आधार बना करके साल 2021 में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट लेकर के आए। यह एक्ट संसद में साल 2021 में पारित किया गया। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका पर हमला बता करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा कि एक्ट संविधान की धारा 323 ए और 323 बी का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। क्योंकि यह ट्रिब्यूनल्स 

की स्वतंत्रता को छीनता है।

सुनवाई साल 2022 से लगातार इस मामले में चल रही है। लेकिन साल 2025 में अब नया मोड़ तब आ गया जब सरकार ने एक्ट में मामूली संशोधन का प्रस्ताव रख दिया। ट्रिब्यूनल बेंचों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल हियरिंग को अनिवार्य करने का दरअसल यही वो पॉइंट था जिस पर CJI गवई की हेकड़ी सामने आई है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि CJI गवई के नेतृत्व में इस मामले में सुनवाई हो रही थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया हुआ है कि इस एक्ट से कार्यपालिका का वर्चस्व बढ़ेगा। यानी कि CJI ऐसा लग रहा है कि कार्यपालिका का अगर वर्चस्व बढ़ेगा तो फिर ये सरकार के हित में होगा। सरकार के हित में होगा तो सत्ता पर काबिज कौन है? ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होंगे।

अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने बचाव में कहा कि यह सुधार है। हस्तक्षेप नहीं। एससी में सीजीआई का प्रतिनिधित्व दरअसल सुनिश्चित करता है। लेकिन CJI गवई ने बीच में टोकते हुए कहा कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है। आप चाल चल रहे हैं। यानी मोदी सरकार चाल चल रही है। संशोधन का प्रस्ताव रखकर के सुनवाई को आप टलवाना चाहते हैं। यह संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान है। दोस्तों, यह सुनते ही अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने बिना हिले जवाब दिया।सरकार कोई भी चाल नहीं चल रही है। हम संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। कार्यपालिका की जो शक्तियां अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 73 के तहत हैं विधाई सुधार और प्रशासनिक दक्षता को लेकर के उनका वैध इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार ना कि कोई चाल चल रही है। अगर कोर्ट को लगता है कि यह गलत है तो फिर फैसला सुनाए लेकिन आरोप ना लगाए। यह जवाब इतना कड़ा था कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया।CJI गवई ने कुछ देर चुप रहने के बाद में कहा कि हम देखेंगे लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी धाक नहीं थी सुनवाई अब 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कि सीजीआई गवई सरकार पर हावी होना चाहते थे। वेंकट रमणी ने सारी हेकड़ी निकाल दी। सीजीआई गवाई की हरकत उनकी सरकार विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। एक तरफ से वह खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के हर सुधार का हमला कर देते हैं। तीखी आलोचना का पहली बिंदु यह है कि तथ्यों की अनदेखी की गई। ट्रिब्यूनल एक्ट से पेंडिंग केस 25% कम हुए हैं। एनजेडीजी डाटा के मुताबिक साल साल 2024 की बात कर रहा हूं। नियुक्तियां 40% तेज हुई है। फिर भी गवई साहब चालाकी का आरोप लगाते हैं। यह निष्पक्षता कहां की है? दूसरा चयनात्मक आलोचना का मुद्दा यह है कि जब कांग्रेस सरकार के समय 2004 और 14 की बात कर रहा हूं। ट्रिब्यूनल्स में भ्रष्टाचार चरम पर था तब कोर्ट चुप क्यों बैठा था? लेकिन मोदी के सुधारों पर हमला क्यों? तीसरा उनकी हेकड़ी का जो इतिहास है मई 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद से गब ने इलेक्टोरल बॉन्ड सीएए और अब ट्रिब्यूनल पर सरकार को घेरने की जो कोशिश की क्या यह संयोग है कि हर बार विपक्ष को फायदा होता है? चौथा जो मेन बिंदु है वो यह है कि कोर्ट रूम में अटॉर्नी जनरल को फटकारना यह सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सीजीआई गवई साहब अगर आपको सुधार पसंद नहीं है तो आप फैसला दे दीजिए ना कि राजनैतिक भाषण बाजी की क्या जरूरत है? यह मानसिकता विपक्षी है। जो विपक्षी जो एजेंडा है उससे यह प्रेरित लगती है मानसिकता। राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया। सीजीआई साहब सही कह रहे हैं। क्या गवाई साहब अनजाने में कांग्रेस पार्टी की बी टीम बन चुके हैं? मोदी सरकार ने कभी पीछे नहीं हटना सीखा। अटर्नी जनरल वेंकट रमनी का जवाब एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। संवैधानिक शक्तियों का हवाला देकर के उन्होंने सीजीआई को पाठ पढ़ाने वाली कोशिश को धूल चटा दी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाद में कहा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। पूर्वाग्रह ना दिखाएं। यह स्टैंड साफ करता है कि कार्यपालिका अपनी भूमिका निभाएगी लेकिन टकराव नहीं करना चाहती। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म से देश को फायदा हो रहा है। साल 2025 में 1 लाख से ज्यादा केस तेजी से निपटे हैं। सरकार का संदेश साफ है कि सुधार रुकेंगे नहीं। चाहे सीजीआई की हेकड़ी ही क्यों ना फूटे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म केस ने साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की सरकार विरोधी मानसिकता न्यायपालिका को कमजोर करने की कवायद में कदम है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी का दो टूक जवाब उनकी हेकड़ी निकाल देने वाला था।

अब समय है कि गवई साहब तथ्यों पर चलें। एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को लेकर के बार-बार एक नैरेटिव चल रहा था इस देश में। लोगों की तमाम जो भावनाएं थी वो निकल निकल कर के सामने आ रही थी कि कैसे बीआर गवई साहब एक मोदी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। एक योगी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। लगा था कि रिटायरमेंट के टाइम पर कम से कम सीजीआई गवई साहब चुप्पी साध करके बैठेंगे। कम से कम वो न्यूट्रल होकर के जो है सरकार से भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इधर-उधर की बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ केस पर टिके रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब रिटायरमेंट में कुछ एक हफ्ते ही बचे हैं। जब सीजीआई गवई का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो इस दौर में अब गवई साहब का यह स्टेटमेंट गवई साहब का अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी को फटकार लगाना यह दिखाता है कि रिटायरमेंट के वक्त भी सीजीआई गवई साहब लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। जो मोदी योगी विरोधी मानसिकता जो उनकी है वह कहीं ना कहीं दिखा के जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो दो टूक जवाब दिया है गवई साहब को उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सन्नाटा छा गया था। उसके जवाब में बीआर गवई साहब को जल्द से जल्द जवाब तक नहीं आया। काफी देर तक कोर्ट रूम में शांति बनी रही। उसके बाद में गवई साहब कहते हैं कि हम देखेंगे और अटॉर्नी जनरल वेंकट रमली ने यह कह दिया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे फैसला सुना दीजिए। आप भले ही हमारे अगेंस्ट में फैसला सुना करके आइए। हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जो कार्यपालिका की शक्तियां संविधान में निहित हैं, हम उनका पालन करेंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते। गवई साहब की यह हिमाकत कैसे हो गई यह कहने की कि मौजूदा केंद्र सरकार उनकी बेंच के सामने सुनवाई ना हो इस बाबत बचना चाहती है। वो जानबूझकर के इस केस को टालना चाहती है ताकि गवई साहब की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई ना हो पाए। तो इसका दो टूक जवाब दिया है अटॉर्नी जनरल जनरल वेंकट रमनी ने सरकार की तरफ से कि हम कोई चालाकी नहीं दिखा रहे हैं। हम आपसे बचना नहीं चाहते बल्कि जो हमारा संविधान कार्यपालिका को शक्तियां देता है तो हम उन शक्तियों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को यूटिलाइज कर सकता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई अपनी शक्तियों को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं तो क्या सरकार को हक नहीं है कि वो संविधान में नहीं तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। अपने शक्तियों के हिसाब से जो है कदम उठाए।

 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यह सच भी है कि केंद्र सरकार वाकई में गवई साहब की बेंच के सामने इस केस में सुनवाई नहीं चाहती। मान लीजिए जानबूझकर के केंद्र सरकार चाल भी चल रही है। तो अगर संविधान इसकी इजाजत देता है। अगर संविधान में इस तरीके का कोई नियम है जिसका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किसी कदम को आगे या पीछे ले सकती है तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की तकलीफ होनी चाहिए क्योंकि इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ जो है केंद्र सरकार कर रही है ना कि संविधान के दायरे से बाहर जाकर के या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एजेंडे के लिए इस तरीके के जो है तल्ख टिप्पणी करना कोर्ट में सरकार के खिलाफ में आजकल जजों के लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान सा होता चला जा रहा है। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने सीजीआई गवई साहब के इस रवैया को बहुत लाइटली नहीं लिया। दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जज साहब अगर आपको फैसला सुनाना है तो आप फैसला सुना दीजिए। हम कानूनी प्रक्रिया का ही पालन कर रहे हैं। हम कार्यपालिका की शक्तियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो सीजीआई गवई साहब को उसी तरीके से उसी लहजे में जवाब दिया जिस तरीके से गवई साहब यह कहीं ना कहीं हिमाकत कर बैठे थे कि सरकार उनसे डर रही है। सरकार एक चाल चल रही है। सरकार जानबूझकर के उस बेंच के सामने सुनवाई नहीं करनी चाहती। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर सरकार का दो टूक जवाब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर गूंज उठा है।

Jai Hind



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Wednesday, November 5, 2025

अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case

अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case
अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case
अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case

 


सुप्रीम कोर्ट की हवा में तकरार की गंध घुली हुई थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की वैधता पर सुनवाई के दौरान CJI बी आर गवई ने मोदी सरकार पर चालाकी का आरोप लगाते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को फटकार लगाने की कोशिश की। गवई साहब का कहना था कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन वेंकट रमणी ने कड़े शब्दों में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई चाल नहीं चल रही है बल्कि संवैधानिक शक्तियों का वैध प्रयोग कर रही है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से ना कि कोई चाल चली जा रही है। यह जवाब ना सिर्फ CJI की हेकड़ी निकाल गया बल्कि उनकी सरकार विरोधी मानसिकता को भी बेनकाब कर दिया। क्या गवई साहब न्याय के बजाय विपक्ष के एजेंडे पर चल रहे हैं?

 इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म के बैकग्राउंड से लेकर के कोर्ट रूम के ड्रामा तक और  CJI गवई की जो सरकार विरोधी मानसिकता है वो अब कैसे उजागर हो चुकी है उसको भी हम समझेंगे। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 भारत सरकार का एकत्वाकांक्षी कदम था। जिसका उद्देश्य देश के ट्रिब्यूनल सिस्टम को मजबूत, कुशल और पारदर्शी बनाना था। पहले विभिन्न कानूनों के तहत बने ट्रिब्यूनल्स जैसे कि इनकम टैक्स अपीलमैन ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी में भारी देरी, भ्रष्टाचार और ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन की समस्या थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद आरसी गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में ट्रिब्यूनल्स की स्थिति पर चिंता जताई थी। कहते हुए कि ट्रिब्यूनल्स को मजबूत बनाना जरूरी है लेकिन बिना स्वतंत्रता के नहीं। अब मोदी की सरकार ने इसी को आधार बना करके साल 2021 में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट लेकर के आए। यह एक्ट संसद में साल 2021 में पारित किया गया। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका पर हमला बता करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा कि एक्ट संविधान की धारा 323 ए और 323 बी का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। क्योंकि यह ट्रिब्यूनल्स 

की स्वतंत्रता को छीनता है।

सुनवाई साल 2022 से लगातार इस मामले में चल रही है। लेकिन साल 2025 में अब नया मोड़ तब आ गया जब सरकार ने एक्ट में मामूली संशोधन का प्रस्ताव रख दिया। ट्रिब्यूनल बेंचों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल हियरिंग को अनिवार्य करने का दरअसल यही वो पॉइंट था जिस पर CJI गवई की हेकड़ी सामने आई है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि CJI गवई के नेतृत्व में इस मामले में सुनवाई हो रही थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया हुआ है कि इस एक्ट से कार्यपालिका का वर्चस्व बढ़ेगा। यानी कि CJI ऐसा लग रहा है कि कार्यपालिका का अगर वर्चस्व बढ़ेगा तो फिर ये सरकार के हित में होगा। सरकार के हित में होगा तो सत्ता पर काबिज कौन है? ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होंगे।

अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने बचाव में कहा कि यह सुधार है। हस्तक्षेप नहीं। एससी में सीजीआई का प्रतिनिधित्व दरअसल सुनिश्चित करता है। लेकिन CJI गवई ने बीच में टोकते हुए कहा कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है। आप चाल चल रहे हैं। यानी मोदी सरकार चाल चल रही है। संशोधन का प्रस्ताव रखकर के सुनवाई को आप टलवाना चाहते हैं। यह संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान है। दोस्तों, यह सुनते ही अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने बिना हिले जवाब दिया।सरकार कोई भी चाल नहीं चल रही है। हम संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। कार्यपालिका की जो शक्तियां अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 73 के तहत हैं विधाई सुधार और प्रशासनिक दक्षता को लेकर के उनका वैध इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार ना कि कोई चाल चल रही है। अगर कोर्ट को लगता है कि यह गलत है तो फिर फैसला सुनाए लेकिन आरोप ना लगाए। यह जवाब इतना कड़ा था कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया।CJI गवई ने कुछ देर चुप रहने के बाद में कहा कि हम देखेंगे लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी धाक नहीं थी सुनवाई अब 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कि सीजीआई गवई सरकार पर हावी होना चाहते थे। वेंकट रमणी ने सारी हेकड़ी निकाल दी। सीजीआई गवाई की हरकत उनकी सरकार विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। एक तरफ से वह खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के हर सुधार का हमला कर देते हैं। तीखी आलोचना का पहली बिंदु यह है कि तथ्यों की अनदेखी की गई। ट्रिब्यूनल एक्ट से पेंडिंग केस 25% कम हुए हैं। एनजेडीजी डाटा के मुताबिक साल साल 2024 की बात कर रहा हूं। नियुक्तियां 40% तेज हुई है। फिर भी गवई साहब चालाकी का आरोप लगाते हैं। यह निष्पक्षता कहां की है? दूसरा चयनात्मक आलोचना का मुद्दा यह है कि जब कांग्रेस सरकार के समय 2004 और 14 की बात कर रहा हूं। ट्रिब्यूनल्स में भ्रष्टाचार चरम पर था तब कोर्ट चुप क्यों बैठा था? लेकिन मोदी के सुधारों पर हमला क्यों? तीसरा उनकी हेकड़ी का जो इतिहास है मई 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद से गब ने इलेक्टोरल बॉन्ड सीएए और अब ट्रिब्यूनल पर सरकार को घेरने की जो कोशिश की क्या यह संयोग है कि हर बार विपक्ष को फायदा होता है? चौथा जो मेन बिंदु है वो यह है कि कोर्ट रूम में अटॉर्नी जनरल को फटकारना यह सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सीजीआई गवई साहब अगर आपको सुधार पसंद नहीं है तो आप फैसला दे दीजिए ना कि राजनैतिक भाषण बाजी की क्या जरूरत है? यह मानसिकता विपक्षी है। जो विपक्षी जो एजेंडा है उससे यह प्रेरित लगती है मानसिकता। राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया। सीजीआई साहब सही कह रहे हैं। क्या गवाई साहब अनजाने में कांग्रेस पार्टी की बी टीम बन चुके हैं? मोदी सरकार ने कभी पीछे नहीं हटना सीखा। अटर्नी जनरल वेंकट रमनी का जवाब एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। संवैधानिक शक्तियों का हवाला देकर के उन्होंने सीजीआई को पाठ पढ़ाने वाली कोशिश को धूल चटा दी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाद में कहा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। पूर्वाग्रह ना दिखाएं। यह स्टैंड साफ करता है कि कार्यपालिका अपनी भूमिका निभाएगी लेकिन टकराव नहीं करना चाहती। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म से देश को फायदा हो रहा है। साल 2025 में 1 लाख से ज्यादा केस तेजी से निपटे हैं। सरकार का संदेश साफ है कि सुधार रुकेंगे नहीं। चाहे सीजीआई की हेकड़ी ही क्यों ना फूटे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म केस ने साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की सरकार विरोधी मानसिकता न्यायपालिका को कमजोर करने की कवायद में कदम है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी का दो टूक जवाब उनकी हेकड़ी निकाल देने वाला था।

अब समय है कि गवई साहब तथ्यों पर चलें। एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को लेकर के बार-बार एक नैरेटिव चल रहा था इस देश में। लोगों की तमाम जो भावनाएं थी वो निकल निकल कर के सामने आ रही थी कि कैसे बीआर गवई साहब एक मोदी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। एक योगी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। लगा था कि रिटायरमेंट के टाइम पर कम से कम सीजीआई गवई साहब चुप्पी साध करके बैठेंगे। कम से कम वो न्यूट्रल होकर के जो है सरकार से भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इधर-उधर की बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ केस पर टिके रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब रिटायरमेंट में कुछ एक हफ्ते ही बचे हैं। जब सीजीआई गवई का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो इस दौर में अब गवई साहब का यह स्टेटमेंट गवई साहब का अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी को फटकार लगाना यह दिखाता है कि रिटायरमेंट के वक्त भी सीजीआई गवई साहब लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। जो मोदी योगी विरोधी मानसिकता जो उनकी है वह कहीं ना कहीं दिखा के जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो दो टूक जवाब दिया है गवई साहब को उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सन्नाटा छा गया था। उसके जवाब में बीआर गवई साहब को जल्द से जल्द जवाब तक नहीं आया। काफी देर तक कोर्ट रूम में शांति बनी रही। उसके बाद में गवई साहब कहते हैं कि हम देखेंगे और अटॉर्नी जनरल वेंकट रमली ने यह कह दिया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे फैसला सुना दीजिए। आप भले ही हमारे अगेंस्ट में फैसला सुना करके आइए। हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जो कार्यपालिका की शक्तियां संविधान में निहित हैं, हम उनका पालन करेंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते। गवई साहब की यह हिमाकत कैसे हो गई यह कहने की कि मौजूदा केंद्र सरकार उनकी बेंच के सामने सुनवाई ना हो इस बाबत बचना चाहती है। वो जानबूझकर के इस केस को टालना चाहती है ताकि गवई साहब की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई ना हो पाए। तो इसका दो टूक जवाब दिया है अटॉर्नी जनरल जनरल वेंकट रमनी ने सरकार की तरफ से कि हम कोई चालाकी नहीं दिखा रहे हैं। हम आपसे बचना नहीं चाहते बल्कि जो हमारा संविधान कार्यपालिका को शक्तियां देता है तो हम उन शक्तियों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को यूटिलाइज कर सकता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई अपनी शक्तियों को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं तो क्या सरकार को हक नहीं है कि वो संविधान में नहीं तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। अपने शक्तियों के हिसाब से जो है कदम उठाए।

 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यह सच भी है कि केंद्र सरकार वाकई में गवई साहब की बेंच के सामने इस केस में सुनवाई नहीं चाहती। मान लीजिए जानबूझकर के केंद्र सरकार चाल भी चल रही है। तो अगर संविधान इसकी इजाजत देता है। अगर संविधान में इस तरीके का कोई नियम है जिसका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किसी कदम को आगे या पीछे ले सकती है तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की तकलीफ होनी चाहिए क्योंकि इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ जो है केंद्र सरकार कर रही है ना कि संविधान के दायरे से बाहर जाकर के या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एजेंडे के लिए इस तरीके के जो है तल्ख टिप्पणी करना कोर्ट में सरकार के खिलाफ में आजकल जजों के लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान सा होता चला जा रहा है। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने सीजीआई गवई साहब के इस रवैया को बहुत लाइटली नहीं लिया। दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जज साहब अगर आपको फैसला सुनाना है तो आप फैसला सुना दीजिए। हम कानूनी प्रक्रिया का ही पालन कर रहे हैं। हम कार्यपालिका की शक्तियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो सीजीआई गवई साहब को उसी तरीके से उसी लहजे में जवाब दिया जिस तरीके से गवई साहब यह कहीं ना कहीं हिमाकत कर बैठे थे कि सरकार उनसे डर रही है। सरकार एक चाल चल रही है। सरकार जानबूझकर के उस बेंच के सामने सुनवाई नहीं करनी चाहती। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर सरकार का दो टूक जवाब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर गूंज उठा है।

Jai Hind



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अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case

अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case
अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case

 


सुप्रीम कोर्ट की हवा में तकरार की गंध घुली हुई थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की वैधता पर सुनवाई के दौरान CJI बी आर गवई ने मोदी सरकार पर चालाकी का आरोप लगाते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को फटकार लगाने की कोशिश की। गवई साहब का कहना था कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन वेंकट रमणी ने कड़े शब्दों में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई चाल नहीं चल रही है बल्कि संवैधानिक शक्तियों का वैध प्रयोग कर रही है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से ना कि कोई चाल चली जा रही है। यह जवाब ना सिर्फ CJI की हेकड़ी निकाल गया बल्कि उनकी सरकार विरोधी मानसिकता को भी बेनकाब कर दिया। क्या गवई साहब न्याय के बजाय विपक्ष के एजेंडे पर चल रहे हैं?

 इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म के बैकग्राउंड से लेकर के कोर्ट रूम के ड्रामा तक और  CJI गवई की जो सरकार विरोधी मानसिकता है वो अब कैसे उजागर हो चुकी है उसको भी हम समझेंगे। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 भारत सरकार का एकत्वाकांक्षी कदम था। जिसका उद्देश्य देश के ट्रिब्यूनल सिस्टम को मजबूत, कुशल और पारदर्शी बनाना था। पहले विभिन्न कानूनों के तहत बने ट्रिब्यूनल्स जैसे कि इनकम टैक्स अपीलमैन ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी में भारी देरी, भ्रष्टाचार और ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन की समस्या थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद आरसी गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में ट्रिब्यूनल्स की स्थिति पर चिंता जताई थी। कहते हुए कि ट्रिब्यूनल्स को मजबूत बनाना जरूरी है लेकिन बिना स्वतंत्रता के नहीं। अब मोदी की सरकार ने इसी को आधार बना करके साल 2021 में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट लेकर के आए। यह एक्ट संसद में साल 2021 में पारित किया गया। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका पर हमला बता करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा कि एक्ट संविधान की धारा 323 ए और 323 बी का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। क्योंकि यह ट्रिब्यूनल्स 

की स्वतंत्रता को छीनता है।

सुनवाई साल 2022 से लगातार इस मामले में चल रही है। लेकिन साल 2025 में अब नया मोड़ तब आ गया जब सरकार ने एक्ट में मामूली संशोधन का प्रस्ताव रख दिया। ट्रिब्यूनल बेंचों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल हियरिंग को अनिवार्य करने का दरअसल यही वो पॉइंट था जिस पर CJI गवई की हेकड़ी सामने आई है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि CJI गवई के नेतृत्व में इस मामले में सुनवाई हो रही थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया हुआ है कि इस एक्ट से कार्यपालिका का वर्चस्व बढ़ेगा। यानी कि CJI ऐसा लग रहा है कि कार्यपालिका का अगर वर्चस्व बढ़ेगा तो फिर ये सरकार के हित में होगा। सरकार के हित में होगा तो सत्ता पर काबिज कौन है? ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होंगे।

अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने बचाव में कहा कि यह सुधार है। हस्तक्षेप नहीं। एससी में सीजीआई का प्रतिनिधित्व दरअसल सुनिश्चित करता है। लेकिन CJI गवई ने बीच में टोकते हुए कहा कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है। आप चाल चल रहे हैं। यानी मोदी सरकार चाल चल रही है। संशोधन का प्रस्ताव रखकर के सुनवाई को आप टलवाना चाहते हैं। यह संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान है। दोस्तों, यह सुनते ही अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने बिना हिले जवाब दिया।सरकार कोई भी चाल नहीं चल रही है। हम संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। कार्यपालिका की जो शक्तियां अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 73 के तहत हैं विधाई सुधार और प्रशासनिक दक्षता को लेकर के उनका वैध इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार ना कि कोई चाल चल रही है। अगर कोर्ट को लगता है कि यह गलत है तो फिर फैसला सुनाए लेकिन आरोप ना लगाए। यह जवाब इतना कड़ा था कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया।CJI गवई ने कुछ देर चुप रहने के बाद में कहा कि हम देखेंगे लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी धाक नहीं थी सुनवाई अब 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कि सीजीआई गवई सरकार पर हावी होना चाहते थे। वेंकट रमणी ने सारी हेकड़ी निकाल दी। सीजीआई गवाई की हरकत उनकी सरकार विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। एक तरफ से वह खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के हर सुधार का हमला कर देते हैं। तीखी आलोचना का पहली बिंदु यह है कि तथ्यों की अनदेखी की गई। ट्रिब्यूनल एक्ट से पेंडिंग केस 25% कम हुए हैं। एनजेडीजी डाटा के मुताबिक साल साल 2024 की बात कर रहा हूं। नियुक्तियां 40% तेज हुई है। फिर भी गवई साहब चालाकी का आरोप लगाते हैं। यह निष्पक्षता कहां की है? दूसरा चयनात्मक आलोचना का मुद्दा यह है कि जब कांग्रेस सरकार के समय 2004 और 14 की बात कर रहा हूं। ट्रिब्यूनल्स में भ्रष्टाचार चरम पर था तब कोर्ट चुप क्यों बैठा था? लेकिन मोदी के सुधारों पर हमला क्यों? तीसरा उनकी हेकड़ी का जो इतिहास है मई 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद से गब ने इलेक्टोरल बॉन्ड सीएए और अब ट्रिब्यूनल पर सरकार को घेरने की जो कोशिश की क्या यह संयोग है कि हर बार विपक्ष को फायदा होता है? चौथा जो मेन बिंदु है वो यह है कि कोर्ट रूम में अटॉर्नी जनरल को फटकारना यह सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सीजीआई गवई साहब अगर आपको सुधार पसंद नहीं है तो आप फैसला दे दीजिए ना कि राजनैतिक भाषण बाजी की क्या जरूरत है? यह मानसिकता विपक्षी है। जो विपक्षी जो एजेंडा है उससे यह प्रेरित लगती है मानसिकता। राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया। सीजीआई साहब सही कह रहे हैं। क्या गवाई साहब अनजाने में कांग्रेस पार्टी की बी टीम बन चुके हैं? मोदी सरकार ने कभी पीछे नहीं हटना सीखा। अटर्नी जनरल वेंकट रमनी का जवाब एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। संवैधानिक शक्तियों का हवाला देकर के उन्होंने सीजीआई को पाठ पढ़ाने वाली कोशिश को धूल चटा दी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाद में कहा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। पूर्वाग्रह ना दिखाएं। यह स्टैंड साफ करता है कि कार्यपालिका अपनी भूमिका निभाएगी लेकिन टकराव नहीं करना चाहती। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म से देश को फायदा हो रहा है। साल 2025 में 1 लाख से ज्यादा केस तेजी से निपटे हैं। सरकार का संदेश साफ है कि सुधार रुकेंगे नहीं। चाहे सीजीआई की हेकड़ी ही क्यों ना फूटे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म केस ने साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की सरकार विरोधी मानसिकता न्यायपालिका को कमजोर करने की कवायद में कदम है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी का दो टूक जवाब उनकी हेकड़ी निकाल देने वाला था।

अब समय है कि गवई साहब तथ्यों पर चलें। एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को लेकर के बार-बार एक नैरेटिव चल रहा था इस देश में। लोगों की तमाम जो भावनाएं थी वो निकल निकल कर के सामने आ रही थी कि कैसे बीआर गवई साहब एक मोदी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। एक योगी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। लगा था कि रिटायरमेंट के टाइम पर कम से कम सीजीआई गवई साहब चुप्पी साध करके बैठेंगे। कम से कम वो न्यूट्रल होकर के जो है सरकार से भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इधर-उधर की बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ केस पर टिके रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब रिटायरमेंट में कुछ एक हफ्ते ही बचे हैं। जब सीजीआई गवई का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो इस दौर में अब गवई साहब का यह स्टेटमेंट गवई साहब का अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी को फटकार लगाना यह दिखाता है कि रिटायरमेंट के वक्त भी सीजीआई गवई साहब लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। जो मोदी योगी विरोधी मानसिकता जो उनकी है वह कहीं ना कहीं दिखा के जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो दो टूक जवाब दिया है गवई साहब को उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सन्नाटा छा गया था। उसके जवाब में बीआर गवई साहब को जल्द से जल्द जवाब तक नहीं आया। काफी देर तक कोर्ट रूम में शांति बनी रही। उसके बाद में गवई साहब कहते हैं कि हम देखेंगे और अटॉर्नी जनरल वेंकट रमली ने यह कह दिया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे फैसला सुना दीजिए। आप भले ही हमारे अगेंस्ट में फैसला सुना करके आइए। हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जो कार्यपालिका की शक्तियां संविधान में निहित हैं, हम उनका पालन करेंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते। गवई साहब की यह हिमाकत कैसे हो गई यह कहने की कि मौजूदा केंद्र सरकार उनकी बेंच के सामने सुनवाई ना हो इस बाबत बचना चाहती है। वो जानबूझकर के इस केस को टालना चाहती है ताकि गवई साहब की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई ना हो पाए। तो इसका दो टूक जवाब दिया है अटॉर्नी जनरल जनरल वेंकट रमनी ने सरकार की तरफ से कि हम कोई चालाकी नहीं दिखा रहे हैं। हम आपसे बचना नहीं चाहते बल्कि जो हमारा संविधान कार्यपालिका को शक्तियां देता है तो हम उन शक्तियों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को यूटिलाइज कर सकता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई अपनी शक्तियों को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं तो क्या सरकार को हक नहीं है कि वो संविधान में नहीं तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। अपने शक्तियों के हिसाब से जो है कदम उठाए।

 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यह सच भी है कि केंद्र सरकार वाकई में गवई साहब की बेंच के सामने इस केस में सुनवाई नहीं चाहती। मान लीजिए जानबूझकर के केंद्र सरकार चाल भी चल रही है। तो अगर संविधान इसकी इजाजत देता है। अगर संविधान में इस तरीके का कोई नियम है जिसका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किसी कदम को आगे या पीछे ले सकती है तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की तकलीफ होनी चाहिए क्योंकि इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ जो है केंद्र सरकार कर रही है ना कि संविधान के दायरे से बाहर जाकर के या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एजेंडे के लिए इस तरीके के जो है तल्ख टिप्पणी करना कोर्ट में सरकार के खिलाफ में आजकल जजों के लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान सा होता चला जा रहा है। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने सीजीआई गवई साहब के इस रवैया को बहुत लाइटली नहीं लिया। दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जज साहब अगर आपको फैसला सुनाना है तो आप फैसला सुना दीजिए। हम कानूनी प्रक्रिया का ही पालन कर रहे हैं। हम कार्यपालिका की शक्तियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो सीजीआई गवई साहब को उसी तरीके से उसी लहजे में जवाब दिया जिस तरीके से गवई साहब यह कहीं ना कहीं हिमाकत कर बैठे थे कि सरकार उनसे डर रही है। सरकार एक चाल चल रही है। सरकार जानबूझकर के उस बेंच के सामने सुनवाई नहीं करनी चाहती। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर सरकार का दो टूक जवाब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर गूंज उठा है।

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अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case

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सुप्रीम कोर्ट की हवा में तकरार की गंध घुली हुई थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की वैधता पर सुनवाई के दौरान CJI बी आर गवई ने मोदी सरकार पर चालाकी का आरोप लगाते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को फटकार लगाने की कोशिश की। गवई साहब का कहना था कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन वेंकट रमणी ने कड़े शब्दों में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई चाल नहीं चल रही है बल्कि संवैधानिक शक्तियों का वैध प्रयोग कर रही है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से ना कि कोई चाल चली जा रही है। यह जवाब ना सिर्फ CJI की हेकड़ी निकाल गया बल्कि उनकी सरकार विरोधी मानसिकता को भी बेनकाब कर दिया। क्या गवई साहब न्याय के बजाय विपक्ष के एजेंडे पर चल रहे हैं?

 इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म के बैकग्राउंड से लेकर के कोर्ट रूम के ड्रामा तक और  CJI गवई की जो सरकार विरोधी मानसिकता है वो अब कैसे उजागर हो चुकी है उसको भी हम समझेंगे। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 भारत सरकार का एकत्वाकांक्षी कदम था। जिसका उद्देश्य देश के ट्रिब्यूनल सिस्टम को मजबूत, कुशल और पारदर्शी बनाना था। पहले विभिन्न कानूनों के तहत बने ट्रिब्यूनल्स जैसे कि इनकम टैक्स अपीलमैन ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी में भारी देरी, भ्रष्टाचार और ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन की समस्या थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद आरसी गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में ट्रिब्यूनल्स की स्थिति पर चिंता जताई थी। कहते हुए कि ट्रिब्यूनल्स को मजबूत बनाना जरूरी है लेकिन बिना स्वतंत्रता के नहीं। अब मोदी की सरकार ने इसी को आधार बना करके साल 2021 में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट लेकर के आए। यह एक्ट संसद में साल 2021 में पारित किया गया। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका पर हमला बता करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा कि एक्ट संविधान की धारा 323 ए और 323 बी का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। क्योंकि यह ट्रिब्यूनल्स 

की स्वतंत्रता को छीनता है।

सुनवाई साल 2022 से लगातार इस मामले में चल रही है। लेकिन साल 2025 में अब नया मोड़ तब आ गया जब सरकार ने एक्ट में मामूली संशोधन का प्रस्ताव रख दिया। ट्रिब्यूनल बेंचों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल हियरिंग को अनिवार्य करने का दरअसल यही वो पॉइंट था जिस पर CJI गवई की हेकड़ी सामने आई है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि CJI गवई के नेतृत्व में इस मामले में सुनवाई हो रही थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया हुआ है कि इस एक्ट से कार्यपालिका का वर्चस्व बढ़ेगा। यानी कि CJI ऐसा लग रहा है कि कार्यपालिका का अगर वर्चस्व बढ़ेगा तो फिर ये सरकार के हित में होगा। सरकार के हित में होगा तो सत्ता पर काबिज कौन है? ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होंगे।

अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने बचाव में कहा कि यह सुधार है। हस्तक्षेप नहीं। एससी में सीजीआई का प्रतिनिधित्व दरअसल सुनिश्चित करता है। लेकिन CJI गवई ने बीच में टोकते हुए कहा कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है। आप चाल चल रहे हैं। यानी मोदी सरकार चाल चल रही है। संशोधन का प्रस्ताव रखकर के सुनवाई को आप टलवाना चाहते हैं। यह संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान है। दोस्तों, यह सुनते ही अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने बिना हिले जवाब दिया।सरकार कोई भी चाल नहीं चल रही है। हम संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। कार्यपालिका की जो शक्तियां अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 73 के तहत हैं विधाई सुधार और प्रशासनिक दक्षता को लेकर के उनका वैध इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार ना कि कोई चाल चल रही है। अगर कोर्ट को लगता है कि यह गलत है तो फिर फैसला सुनाए लेकिन आरोप ना लगाए। यह जवाब इतना कड़ा था कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया।CJI गवई ने कुछ देर चुप रहने के बाद में कहा कि हम देखेंगे लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी धाक नहीं थी सुनवाई अब 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कि सीजीआई गवई सरकार पर हावी होना चाहते थे। वेंकट रमणी ने सारी हेकड़ी निकाल दी। सीजीआई गवाई की हरकत उनकी सरकार विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। एक तरफ से वह खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के हर सुधार का हमला कर देते हैं। तीखी आलोचना का पहली बिंदु यह है कि तथ्यों की अनदेखी की गई। ट्रिब्यूनल एक्ट से पेंडिंग केस 25% कम हुए हैं। एनजेडीजी डाटा के मुताबिक साल साल 2024 की बात कर रहा हूं। नियुक्तियां 40% तेज हुई है। फिर भी गवई साहब चालाकी का आरोप लगाते हैं। यह निष्पक्षता कहां की है? दूसरा चयनात्मक आलोचना का मुद्दा यह है कि जब कांग्रेस सरकार के समय 2004 और 14 की बात कर रहा हूं। ट्रिब्यूनल्स में भ्रष्टाचार चरम पर था तब कोर्ट चुप क्यों बैठा था? लेकिन मोदी के सुधारों पर हमला क्यों? तीसरा उनकी हेकड़ी का जो इतिहास है मई 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद से गब ने इलेक्टोरल बॉन्ड सीएए और अब ट्रिब्यूनल पर सरकार को घेरने की जो कोशिश की क्या यह संयोग है कि हर बार विपक्ष को फायदा होता है? चौथा जो मेन बिंदु है वो यह है कि कोर्ट रूम में अटॉर्नी जनरल को फटकारना यह सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सीजीआई गवई साहब अगर आपको सुधार पसंद नहीं है तो आप फैसला दे दीजिए ना कि राजनैतिक भाषण बाजी की क्या जरूरत है? यह मानसिकता विपक्षी है। जो विपक्षी जो एजेंडा है उससे यह प्रेरित लगती है मानसिकता। राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया। सीजीआई साहब सही कह रहे हैं। क्या गवाई साहब अनजाने में कांग्रेस पार्टी की बी टीम बन चुके हैं? मोदी सरकार ने कभी पीछे नहीं हटना सीखा। अटर्नी जनरल वेंकट रमनी का जवाब एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। संवैधानिक शक्तियों का हवाला देकर के उन्होंने सीजीआई को पाठ पढ़ाने वाली कोशिश को धूल चटा दी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाद में कहा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। पूर्वाग्रह ना दिखाएं। यह स्टैंड साफ करता है कि कार्यपालिका अपनी भूमिका निभाएगी लेकिन टकराव नहीं करना चाहती। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म से देश को फायदा हो रहा है। साल 2025 में 1 लाख से ज्यादा केस तेजी से निपटे हैं। सरकार का संदेश साफ है कि सुधार रुकेंगे नहीं। चाहे सीजीआई की हेकड़ी ही क्यों ना फूटे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म केस ने साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की सरकार विरोधी मानसिकता न्यायपालिका को कमजोर करने की कवायद में कदम है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी का दो टूक जवाब उनकी हेकड़ी निकाल देने वाला था।

अब समय है कि गवई साहब तथ्यों पर चलें। एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को लेकर के बार-बार एक नैरेटिव चल रहा था इस देश में। लोगों की तमाम जो भावनाएं थी वो निकल निकल कर के सामने आ रही थी कि कैसे बीआर गवई साहब एक मोदी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। एक योगी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। लगा था कि रिटायरमेंट के टाइम पर कम से कम सीजीआई गवई साहब चुप्पी साध करके बैठेंगे। कम से कम वो न्यूट्रल होकर के जो है सरकार से भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इधर-उधर की बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ केस पर टिके रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब रिटायरमेंट में कुछ एक हफ्ते ही बचे हैं। जब सीजीआई गवई का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो इस दौर में अब गवई साहब का यह स्टेटमेंट गवई साहब का अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी को फटकार लगाना यह दिखाता है कि रिटायरमेंट के वक्त भी सीजीआई गवई साहब लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। जो मोदी योगी विरोधी मानसिकता जो उनकी है वह कहीं ना कहीं दिखा के जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो दो टूक जवाब दिया है गवई साहब को उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सन्नाटा छा गया था। उसके जवाब में बीआर गवई साहब को जल्द से जल्द जवाब तक नहीं आया। काफी देर तक कोर्ट रूम में शांति बनी रही। उसके बाद में गवई साहब कहते हैं कि हम देखेंगे और अटॉर्नी जनरल वेंकट रमली ने यह कह दिया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे फैसला सुना दीजिए। आप भले ही हमारे अगेंस्ट में फैसला सुना करके आइए। हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जो कार्यपालिका की शक्तियां संविधान में निहित हैं, हम उनका पालन करेंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते। गवई साहब की यह हिमाकत कैसे हो गई यह कहने की कि मौजूदा केंद्र सरकार उनकी बेंच के सामने सुनवाई ना हो इस बाबत बचना चाहती है। वो जानबूझकर के इस केस को टालना चाहती है ताकि गवई साहब की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई ना हो पाए। तो इसका दो टूक जवाब दिया है अटॉर्नी जनरल जनरल वेंकट रमनी ने सरकार की तरफ से कि हम कोई चालाकी नहीं दिखा रहे हैं। हम आपसे बचना नहीं चाहते बल्कि जो हमारा संविधान कार्यपालिका को शक्तियां देता है तो हम उन शक्तियों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को यूटिलाइज कर सकता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई अपनी शक्तियों को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं तो क्या सरकार को हक नहीं है कि वो संविधान में नहीं तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। अपने शक्तियों के हिसाब से जो है कदम उठाए।

 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यह सच भी है कि केंद्र सरकार वाकई में गवई साहब की बेंच के सामने इस केस में सुनवाई नहीं चाहती। मान लीजिए जानबूझकर के केंद्र सरकार चाल भी चल रही है। तो अगर संविधान इसकी इजाजत देता है। अगर संविधान में इस तरीके का कोई नियम है जिसका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किसी कदम को आगे या पीछे ले सकती है तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की तकलीफ होनी चाहिए क्योंकि इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ जो है केंद्र सरकार कर रही है ना कि संविधान के दायरे से बाहर जाकर के या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एजेंडे के लिए इस तरीके के जो है तल्ख टिप्पणी करना कोर्ट में सरकार के खिलाफ में आजकल जजों के लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान सा होता चला जा रहा है। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने सीजीआई गवई साहब के इस रवैया को बहुत लाइटली नहीं लिया। दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जज साहब अगर आपको फैसला सुनाना है तो आप फैसला सुना दीजिए। हम कानूनी प्रक्रिया का ही पालन कर रहे हैं। हम कार्यपालिका की शक्तियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो सीजीआई गवई साहब को उसी तरीके से उसी लहजे में जवाब दिया जिस तरीके से गवई साहब यह कहीं ना कहीं हिमाकत कर बैठे थे कि सरकार उनसे डर रही है। सरकार एक चाल चल रही है। सरकार जानबूझकर के उस बेंच के सामने सुनवाई नहीं करनी चाहती। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर सरकार का दो टूक जवाब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर गूंज उठा है।

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November 05, 2025 at 08:18PM

अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने CJI गवई का कड़े शब्दों में पलटवार किया-Tribunal Reform Case

 


सुप्रीम कोर्ट की हवा में तकरार की गंध घुली हुई थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की वैधता पर सुनवाई के दौरान CJI बी आर गवई ने मोदी सरकार पर चालाकी का आरोप लगाते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को फटकार लगाने की कोशिश की। गवई साहब का कहना था कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन वेंकट रमणी ने कड़े शब्दों में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई चाल नहीं चल रही है बल्कि संवैधानिक शक्तियों का वैध प्रयोग कर रही है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से ना कि कोई चाल चली जा रही है। यह जवाब ना सिर्फ CJI की हेकड़ी निकाल गया बल्कि उनकी सरकार विरोधी मानसिकता को भी बेनकाब कर दिया। क्या गवई साहब न्याय के बजाय विपक्ष के एजेंडे पर चल रहे हैं?

 इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म के बैकग्राउंड से लेकर के कोर्ट रूम के ड्रामा तक और  CJI गवई की जो सरकार विरोधी मानसिकता है वो अब कैसे उजागर हो चुकी है उसको भी हम समझेंगे। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 भारत सरकार का एकत्वाकांक्षी कदम था। जिसका उद्देश्य देश के ट्रिब्यूनल सिस्टम को मजबूत, कुशल और पारदर्शी बनाना था। पहले विभिन्न कानूनों के तहत बने ट्रिब्यूनल्स जैसे कि इनकम टैक्स अपीलमैन ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी में भारी देरी, भ्रष्टाचार और ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन की समस्या थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद आरसी गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में ट्रिब्यूनल्स की स्थिति पर चिंता जताई थी। कहते हुए कि ट्रिब्यूनल्स को मजबूत बनाना जरूरी है लेकिन बिना स्वतंत्रता के नहीं। अब मोदी की सरकार ने इसी को आधार बना करके साल 2021 में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट लेकर के आए। यह एक्ट संसद में साल 2021 में पारित किया गया। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका पर हमला बता करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा कि एक्ट संविधान की धारा 323 ए और 323 बी का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। क्योंकि यह ट्रिब्यूनल्स 

की स्वतंत्रता को छीनता है।

सुनवाई साल 2022 से लगातार इस मामले में चल रही है। लेकिन साल 2025 में अब नया मोड़ तब आ गया जब सरकार ने एक्ट में मामूली संशोधन का प्रस्ताव रख दिया। ट्रिब्यूनल बेंचों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल हियरिंग को अनिवार्य करने का दरअसल यही वो पॉइंट था जिस पर CJI गवई की हेकड़ी सामने आई है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि CJI गवई के नेतृत्व में इस मामले में सुनवाई हो रही थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया हुआ है कि इस एक्ट से कार्यपालिका का वर्चस्व बढ़ेगा। यानी कि CJI ऐसा लग रहा है कि कार्यपालिका का अगर वर्चस्व बढ़ेगा तो फिर ये सरकार के हित में होगा। सरकार के हित में होगा तो सत्ता पर काबिज कौन है? ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होंगे।

अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने बचाव में कहा कि यह सुधार है। हस्तक्षेप नहीं। एससी में सीजीआई का प्रतिनिधित्व दरअसल सुनिश्चित करता है। लेकिन CJI गवई ने बीच में टोकते हुए कहा कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है। आप चाल चल रहे हैं। यानी मोदी सरकार चाल चल रही है। संशोधन का प्रस्ताव रखकर के सुनवाई को आप टलवाना चाहते हैं। यह संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान है। दोस्तों, यह सुनते ही अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने बिना हिले जवाब दिया।सरकार कोई भी चाल नहीं चल रही है। हम संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। कार्यपालिका की जो शक्तियां अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 73 के तहत हैं विधाई सुधार और प्रशासनिक दक्षता को लेकर के उनका वैध इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार ना कि कोई चाल चल रही है। अगर कोर्ट को लगता है कि यह गलत है तो फिर फैसला सुनाए लेकिन आरोप ना लगाए। यह जवाब इतना कड़ा था कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया।CJI गवई ने कुछ देर चुप रहने के बाद में कहा कि हम देखेंगे लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी धाक नहीं थी सुनवाई अब 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कि सीजीआई गवई सरकार पर हावी होना चाहते थे। वेंकट रमणी ने सारी हेकड़ी निकाल दी। सीजीआई गवाई की हरकत उनकी सरकार विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। एक तरफ से वह खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के हर सुधार का हमला कर देते हैं। तीखी आलोचना का पहली बिंदु यह है कि तथ्यों की अनदेखी की गई। ट्रिब्यूनल एक्ट से पेंडिंग केस 25% कम हुए हैं। एनजेडीजी डाटा के मुताबिक साल साल 2024 की बात कर रहा हूं। नियुक्तियां 40% तेज हुई है। फिर भी गवई साहब चालाकी का आरोप लगाते हैं। यह निष्पक्षता कहां की है? दूसरा चयनात्मक आलोचना का मुद्दा यह है कि जब कांग्रेस सरकार के समय 2004 और 14 की बात कर रहा हूं। ट्रिब्यूनल्स में भ्रष्टाचार चरम पर था तब कोर्ट चुप क्यों बैठा था? लेकिन मोदी के सुधारों पर हमला क्यों? तीसरा उनकी हेकड़ी का जो इतिहास है मई 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद से गब ने इलेक्टोरल बॉन्ड सीएए और अब ट्रिब्यूनल पर सरकार को घेरने की जो कोशिश की क्या यह संयोग है कि हर बार विपक्ष को फायदा होता है? चौथा जो मेन बिंदु है वो यह है कि कोर्ट रूम में अटॉर्नी जनरल को फटकारना यह सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सीजीआई गवई साहब अगर आपको सुधार पसंद नहीं है तो आप फैसला दे दीजिए ना कि राजनैतिक भाषण बाजी की क्या जरूरत है? यह मानसिकता विपक्षी है। जो विपक्षी जो एजेंडा है उससे यह प्रेरित लगती है मानसिकता। राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया। सीजीआई साहब सही कह रहे हैं। क्या गवाई साहब अनजाने में कांग्रेस पार्टी की बी टीम बन चुके हैं? मोदी सरकार ने कभी पीछे नहीं हटना सीखा। अटर्नी जनरल वेंकट रमनी का जवाब एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। संवैधानिक शक्तियों का हवाला देकर के उन्होंने सीजीआई को पाठ पढ़ाने वाली कोशिश को धूल चटा दी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाद में कहा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। पूर्वाग्रह ना दिखाएं। यह स्टैंड साफ करता है कि कार्यपालिका अपनी भूमिका निभाएगी लेकिन टकराव नहीं करना चाहती। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म से देश को फायदा हो रहा है। साल 2025 में 1 लाख से ज्यादा केस तेजी से निपटे हैं। सरकार का संदेश साफ है कि सुधार रुकेंगे नहीं। चाहे सीजीआई की हेकड़ी ही क्यों ना फूटे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म केस ने साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की सरकार विरोधी मानसिकता न्यायपालिका को कमजोर करने की कवायद में कदम है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी का दो टूक जवाब उनकी हेकड़ी निकाल देने वाला था।

अब समय है कि गवई साहब तथ्यों पर चलें। एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को लेकर के बार-बार एक नैरेटिव चल रहा था इस देश में। लोगों की तमाम जो भावनाएं थी वो निकल निकल कर के सामने आ रही थी कि कैसे बीआर गवई साहब एक मोदी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। एक योगी विरोधी सीजीआई बनकर के उभरे हैं। लगा था कि रिटायरमेंट के टाइम पर कम से कम सीजीआई गवई साहब चुप्पी साध करके बैठेंगे। कम से कम वो न्यूट्रल होकर के जो है सरकार से भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इधर-उधर की बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ केस पर टिके रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब रिटायरमेंट में कुछ एक हफ्ते ही बचे हैं। जब सीजीआई गवई का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो इस दौर में अब गवई साहब का यह स्टेटमेंट गवई साहब का अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी को फटकार लगाना यह दिखाता है कि रिटायरमेंट के वक्त भी सीजीआई गवई साहब लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। जो मोदी योगी विरोधी मानसिकता जो उनकी है वह कहीं ना कहीं दिखा के जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो दो टूक जवाब दिया है गवई साहब को उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सन्नाटा छा गया था। उसके जवाब में बीआर गवई साहब को जल्द से जल्द जवाब तक नहीं आया। काफी देर तक कोर्ट रूम में शांति बनी रही। उसके बाद में गवई साहब कहते हैं कि हम देखेंगे और अटॉर्नी जनरल वेंकट रमली ने यह कह दिया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे फैसला सुना दीजिए। आप भले ही हमारे अगेंस्ट में फैसला सुना करके आइए। हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जो कार्यपालिका की शक्तियां संविधान में निहित हैं, हम उनका पालन करेंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते। गवई साहब की यह हिमाकत कैसे हो गई यह कहने की कि मौजूदा केंद्र सरकार उनकी बेंच के सामने सुनवाई ना हो इस बाबत बचना चाहती है। वो जानबूझकर के इस केस को टालना चाहती है ताकि गवई साहब की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई ना हो पाए। तो इसका दो टूक जवाब दिया है अटॉर्नी जनरल जनरल वेंकट रमनी ने सरकार की तरफ से कि हम कोई चालाकी नहीं दिखा रहे हैं। हम आपसे बचना नहीं चाहते बल्कि जो हमारा संविधान कार्यपालिका को शक्तियां देता है तो हम उन शक्तियों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को यूटिलाइज कर सकता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई अपनी शक्तियों को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं तो क्या सरकार को हक नहीं है कि वो संविधान में नहीं तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। अपने शक्तियों के हिसाब से जो है कदम उठाए।

 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यह सच भी है कि केंद्र सरकार वाकई में गवई साहब की बेंच के सामने इस केस में सुनवाई नहीं चाहती। मान लीजिए जानबूझकर के केंद्र सरकार चाल भी चल रही है। तो अगर संविधान इसकी इजाजत देता है। अगर संविधान में इस तरीके का कोई नियम है जिसका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किसी कदम को आगे या पीछे ले सकती है तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की तकलीफ होनी चाहिए क्योंकि इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ जो है केंद्र सरकार कर रही है ना कि संविधान के दायरे से बाहर जाकर के या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एजेंडे के लिए इस तरीके के जो है तल्ख टिप्पणी करना कोर्ट में सरकार के खिलाफ में आजकल जजों के लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान सा होता चला जा रहा है। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने सीजीआई गवई साहब के इस रवैया को बहुत लाइटली नहीं लिया। दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जज साहब अगर आपको फैसला सुनाना है तो आप फैसला सुना दीजिए। हम कानूनी प्रक्रिया का ही पालन कर रहे हैं। हम कार्यपालिका की शक्तियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अटर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो सीजीआई गवई साहब को उसी तरीके से उसी लहजे में जवाब दिया जिस तरीके से गवई साहब यह कहीं ना कहीं हिमाकत कर बैठे थे कि सरकार उनसे डर रही है। सरकार एक चाल चल रही है। सरकार जानबूझकर के उस बेंच के सामने सुनवाई नहीं करनी चाहती। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर सरकार का दो टूक जवाब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर गूंज उठा है।

Jai Hind


Tuesday, November 4, 2025

Anti-Conversion Laws Enacted by various States and Supreme Court Proceedings

Anti-Conversion Laws Enacted by various States and Supreme Court Proceedings
Anti-Conversion Laws Enacted by various States and Supreme Court Proceedings
Anti-Conversion Laws Enacted by various States and Supreme Court Proceedings
Anti-Conversion Laws Enacted by various States and Supreme Court Proceedings

      Anti-Conversion Laws and Supreme Court Proceedings


 Context and Background on Conversion Issue in India**  

 Highlights a **major problem in India: systematic religious conversion (also called conversion or धर्मांतरण)**, often funded from abroad.  

  Several Indian states, especially those governed by BJP, such as Uttar Pradesh (UP) and Rajasthan, have enacted **anti-conversion laws** to curb this practice.  

  - Recently, the Rajasthan anti-conversion law faced legal challenges in the **Supreme Court of India**.  

  - The Supreme Court bench included **Justice Pardiwala**, known for his controversial statements and decisions.  

  - A petition was filed by John Dayal, described as a missionary and social worker, who allegedly operates a large conversion racket. His lawyer is named Ujefa.  

  - The petition challenges the Rajasthan law on grounds that it violates key constitutional rights under **Articles 14 (equality before law), 19 (freedom of speech and expression), 21 (right to life), and 25 (freedom of religion)**. Relief was sought under **Article 32** (right to constitutional remedies).


- Key Provisions of Rajasthan Anti-Conversion Law and Objections Raised**  

  - The law defines **“mass conversion”** as conversion involving two or more people collectively.  

  - If an institution is found involved in illegal conversion, its **properties can be seized and even destroyed** under the law.  

  - The law includes **strict punishments**: fines up to ₹20 lakh and imprisonment up to 20 years or life imprisonment.  

  - Objectors argue these punishments are excessive and violate constitutional freedoms.  

  - The government’s position is that conversion through coercion, inducement, or fear threatens **national security and social harmony**, necessitating stringent deterrent laws.  

  - Foreign funding is cited as a major factor enabling these conversions, which can create anarchy and weaken the country’s unity.

- Constitutional Debate: Individual Freedom vs. Coercive Conversion**  

  - Petitioners claim the law infringes on the **individual’s freedom of religion and expression**, referencing Article 25, which guarantees the right to adopt or leave any religion.  

  - **voluntary individual conversion is distinct from forced or induced conversion** through coercion, bribery, or intimidation.  

  - Indian constitutional safeguards allow reasonable restrictions on fundamental rights for reasons of **public order, morality, and health**, none of which are met by forced conversions.  

  - Forced conversions undermine social order, disrupt cultural traditions, and generate communal discord, thus justifying legal restrictions.  

  - Several BJP-ruled states have enacted such laws to protect the country’s social fabric.

-  Supreme Court’s Role and Judicial Overreach Concerns**  

  - The Supreme Court has issued a notice on the Rajasthan law, signaling it finds the case constitutionally significant and requiring detailed hearing.  

  - There is serious concerns over **judicial interference in legislative matters**, suggesting that the judiciary increasingly acts as a super-legislature by scrutinizing and invalidating state laws.  

  - There is a perception that every new law must be pre-approved by the Supreme Court before enactment, which threatens the **separation of powers (Article 50)** between the legislature, executive, and judiciary.  

  - This trend as **unconstitutional and unethical**, unique to India, where the Supreme Court has become an all-powerful body, undermining parliamentary sovereignty.

- Historical Perspective on Judicial Activism and Constitutional Amendments**  

  - The most unconstitutional changes to India’s Constitution have come from Congress governments and **Supreme Court judges themselves through judicial overreach**, beyond their mandate.  

  - The judiciary has altered meanings of constitutional articles and replaced key terms, making it **an autocratic institution** immune to government or parliamentary checks.  

  - This unchecked judicial supremacy has increased in recent decades, supported by opposition political parties.  

  - This ecosystem allegedly **protects criminals**, especially those with political or financial influence, shielding them from punishment.  

  - Lawyers connected to accused persons also enjoy immunity, complicating law enforcement.

- Lawyer-Client Privilege vs. National Security**  

  - Recent Supreme Court rulings extend **professional confidentiality of lawyers to a level where intelligence agencies cannot summon lawyers for information even if clients are accused of sedition or other serious crimes**.  

  - This prioritization of **individual privacy and dignity over national security and social order** is criticized as misplaced.  

  - There is a contradiction: the Constitution protects individual freedoms but not at the expense of **national unity, integrity, and security**.


- Current Scenario of Anti-Conversion Laws and Social Impact**  

  - The Rajasthan law was enacted in response to rising conversion cases in the state and neighboring regions such as Punjab, where entire villages have reportedly converted, altering religious demographics and social institutions (e.g., churches replacing gurudwaras).  

  - The law aims to stem this trend and preserve cultural identity and social cohesion.  

  - The Supreme Court’s ongoing hearing on this law threatens to **invalidate a significant state-level effort to maintain public order and national unity**.  

  -This a **serious danger to the country’s security and social fabric**.


Jai Hind


  Key Insights and Concepts


| Term/Concept                      | Explanation                                                                                         |

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| Religious Conversion (धर्मांतरण) | Changing one’s religion, often contested when done through inducement or coercion.               |

| Anti-Conversion Laws             | State laws to prevent forced or fraudulent religious conversions, including penalties for offenders. |

| Constitutional Articles          | - **Article 14**: Equality before law<br>- **Article 19**: Freedom of speech/expression<br>- **Article 21**: Right to life<br>- **Article 25**: Freedom of religion<br>- **Article 32**: Right to constitutional remedies |

| Mass Conversion Definition       | Conversion involving two or more persons collectively.                                           |

| Judicial Overreach               | Supreme Court interfering excessively in legislative and executive functions, undermining separation of powers. |

| Lawyer-Client Privilege          | Confidentiality of lawyer-client communication, even in cases involving national security threats. |

| Public Order, Morality, Health   | Constitutional grounds for limiting fundamental rights.                                          |


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### Summary Table: Rajasthan Anti-Conversion Law Provisions vs. Petitioners’ Objections


| Provisions of Rajasthan Law                              | Petitioners’ Arguments/Objections                                   |

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| Defines collective conversion as involving ≥ 2 persons | Violates right to freedom of religion and expression               |

| Allows seizure and destruction of property involved    | Excessive punishment and harsh penalties                           |

| Punishments: fine up to ₹20 lakh, imprisonment up to 20 years or life imprisonment | Infringes on personal liberty and constitutional rights            |

| Aims to prevent foreign-funded, coercive conversions   | Restricts voluntary religious conversions                          |

| Deterrent to maintain public order and national security | Limits fundamental rights under Articles 14, 19, 21, 25            |


### Chronological Timeline of Events and Legal Developments


| Timestamp          | Event Description                                                                                  |

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| Before 2023        | Several BJP-ruled states (UP, MP, Rajasthan) enact anti-conversion laws to combat forced conversions. |

| Early 2023         | Rajasthan government passes a stringent anti-conversion law.                                     |

| Shortly after      | Petition filed in Supreme Court by John Dayal and lawyer Ujefa challenging Rajasthan law’s constitutionality. |

| April 2023 (approx.) | Supreme Court bench including Justice Pardiwala issues notice and begins hearing on the petition. |

| Ongoing            | Legal debate intensifies around constitutional rights vs. social order and national security.    |


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### Key Takeaways


- **Religious conversions through coercion, inducement, or foreign funding are seen as a serious threat to India’s social fabric and national security.**  

- **State governments have passed strict laws to curb such conversions, with severe penalties including imprisonment and property seizure.**  

- **These laws face constitutional challenges in the Supreme Court based on alleged violations of fundamental rights.**  

- **The Supreme Court’s active role in scrutinizing such laws raises concerns about judicial overreach and erosion of separation of powers.**  

- **The balance between individual freedoms and public order remains a contentious and unresolved issue in India’s legal and social discourse.**  

- **The public is invited to engage in respectful debate on these matters, reflecting their complexity and national significance.**


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### Keywords


- Religious Conversion  

- Anti-Conversion Law  

- Supreme Court of India  

- Constitutional Rights  

- Articles 14, 19, 21, 25, 32  

- Judicial Overreach  

- National Security  

- Public Order  

- Foreign Funding  

- Coercion and Inducement  

- Lawyer-Client Privilege  

- Separation of Powers  




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